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देहरादून-बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत एक अहम निर्णय लिया गया है। एराइवल प्लाजा में ‘सुदर्शन चक्र स्कल्पचर’ की विशिष्ट कलाकृति के निर्माण की अनुमति कैबिनेट ने प्रदान की है। यह कलाकृति प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी और श्री बदरीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र बनेगी।

श्री बदरीनाथ धाम के लेकफ्रंट क्षेत्र में ‘शेषनेत्र लोटस वॉल’ नामक एक अति विशिष्ट कलाकृति स्थापित की जाएगी। यह प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है और धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से पर्यटन को एक नया आयाम देगा। कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

बदरीनाथ धाम के टूरिज्म मैनेजमेंट सेंटर बिल्डिंग, एराइवल प्लाजा में ‘सुदर्शन चौक कलाकृति’ की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यह मूर्तिकला धार्मिकता और शिल्पकला का अद्भुत मेल होगी। कैबिनेट में इस परियोजना को अनुमति मिल गई है, जो तीर्थाटन को समृद्ध बनाएगी।

श्री बदरीनाथ धाम के बद्रीनारायण चौक पर ‘ट्री एंड रिवर स्कल्पचर’ की स्थापना को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह पर्यावरण और संस्कृति की एक सुंदर झलक होगी, जो तीर्थयात्रियों को प्रकृति के साथ जुड़ाव का अनुभव देगी। कैबिनेट ने इस परियोजना को हरी झंडी दे दी है।

राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला अब गृह विभाग के अधीन लाई गई है। इसके साथ ही निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागाध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय विभाग के वित्तीय व प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए लिया गया है।

उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के 2011 में स्थापित ढ़ांचे में 12 नए पदों को जोड़ते हुए उसका पुनर्गठन किया गया है। इससे आयोग के दैनिक कार्यों में सुधार आएगा और मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आने वाले कार्मिकों की सेवाओं को अब ग्रैच्युटी की देयता में जोड़ा जाएगा। यह निर्णय भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप लिया गया है और इससे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। राज्य कैबिनेट ने इस व्यवस्था को मंजूरी दे दी है।

उत्तराखण्ड में वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नई चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब सभी चयन प्रक्रियाएं एकरूप, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी होंगी। यह निर्णय युवाओं के लिए रोजगार के अधिक स्पष्ट अवसर लाएगा।

विनियमित पर्यावरण मित्रों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अब उनके परिजनों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 के अंतर्गत लाभ मिलेगा। यह मानवीय निर्णय उनके आश्रितों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में 2016 के शासनादेश में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। अब एस्क्रो खाता खोलने की बजाय ‘उत्तराखण्ड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड’ के लिए SNA खाता खोला जाएगा, जिसे IFMS से जोड़ा जाएगा। इससे वित्तीय संचालन अधिक पारदर्शी और नियंत्रित हो सकेगा।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान अधिनियम, 2003 के तहत जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए अब ‘प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक’ व ‘स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक’ वाहनों को एक बार कर से छूट दी गई है। यह छूट FY 2025-26 में केवल एक बार के लिए होगी। इसका उद्देश्य हरित वाहन अपनाने को प्रोत्साहन देना और प्रदूषण में कमी लाना है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु संरचनात्मक ढ़ांचे का पुनर्गठन किया गया है। 62 पूर्व सृजित पदों के अतिरिक्त अब 15 नए पद सृजित होंगे, जिनमें उप सचिव (1 नियमित) और 14 आउटसोर्स पद (जैसे DEO, वाहन चालक, सुरक्षा कर्मी आदि) शामिल हैं। यह निर्णय आयोग की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगा।